अंकिता के हत्यारों की जमानत याचिका पर कोर्ट से आया यह फैसला

ADVERTISEMENTS
ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों (पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर) की उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है।।


कोर्ट का फैसला: नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोषियों की जमानत याचिका और सजा पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।

दोषियों का पक्ष: बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि यह आत्महत्या का मामला था और कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।अभियोजन पक्ष का विरोध: सरकार और पीड़िता के परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ (सीसीटीवी और डीवीआर) व व्हाट्सएप चैट के पुख्ता सबूतों का हवाला दिया।

निचली अदालत का फैसला कोटद्वार जिला अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ADVERTISEMENTS