OTT पर धुम्रपान चेतावनी के लिए वही रहेंगे नियम, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

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फिल्मों में, टीवी नाटकों में शराब, सिगरेट या नशीले पदार्थों का सेवन करने पर चेतावनी दी जाती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी इन चेतावनी को दिया जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। क्योंकि यह एक सिंतबर, 2023 से प्रभावी हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओटीटी पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से जुड़े जो नियम थे, वो यथावत रहेंगे।

नियम नहीं मानने पर होगी कार्वराई
केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी शर्त पर नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए धुम्रपान चेतावनी के नियम वही रहेंगे। वहीं, मंत्रालय ने नियम नहीं मानने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।

1 सितंबर 2023 से लागू हुए नियम
सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिक मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद फिल्म नियमों का विस्तार कर ओटीटी प्लटेफॉर्मों पर भी लागू कर दिया गया है। ओटीटी नियम एक सितंबर 2023 से लागू हो गए हैं। ओटीटी नियम के मुताबिक, अब सभी ओटीटी मंचों को तंबाकू उत्पादों की दुष्प्रभाव संबंधी चेतावनी उन दृश्यों के साथ प्रदर्शित करने होंगे, जिनमें धूम्रपान आदि के दृश्य हैं।