क्या हो अगर डेंटल क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का दावा किया जाए! चौंक गए ना, पढ़िए पूरा मामला

ख़बर शेयर करें


क्या हो अगर डेंटल क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का दावा किया जाए तो? चौंक गए ना आप भी। लेकिन राजधानी देहरादून में ऐसा हो रहा है। जी हां शहर में संचलित हो रहे कई ऐसे प्राइवेट डेंटल क्लीनिक ये दवा कर रहे हैं। इसकी एवज में अपने बाल गंवा चुके लोगों से लाखों रुपए भी वा सूले जा रहे है। शिकायत मिलने पर एक क्लीनिक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार चालानी कार्रवाई की है।

Ad
Ad


हेयर प्लांट करने वाले डॉक्टरों की अभी स्वास्थ्य विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। इस तरह का दावा कर रहे एक प्राइवेट क्लीनिक पर छापेमारी कर विभाग ने 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि विभाग ने फिलहाल क्लीनिक का नाम और पता गुप्त रखा है। जानकारी के अनुसार मामले को लेकर एसीएमओ डॉ. दिनेश चौहान ने कहा कि शहर में किसी भी तरह का क्लीनिक चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अवश्य होता है।

हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आती है दिल्ली से टीम
इन क्लीनिक पर कौन डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसका ब्यौरा भी स्वास्थ्य विभाग को देना होता है। लेकिन शहर में इस तरह के कई ऐसे डेंटल क्लीनिक चल रहे हैं। जिनका क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। न ही इन डॉक्टरों की कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग को है। बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट क्लीनिकों में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए दिल्ली की टीम आती है।

पंजीकरण न होने वाले डॉक्टरों पर लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक डॉ. दिनेश ने बताया कि नियम के मुताबिक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर किसी क्लीनिक का पंजीकरण नहीं है और वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है तो पहली बार में 50 हजार, दूसरी बारी में दो लाख और तीसरी बारी में पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड क्लीनिक में अगर कोई डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल काम कर रहा है तो उसपर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।