हरक ने बांधा उर्जा कर्मियों के गले में 6 महीने का टाइम बम, अब नही कर पाएंगे हड़ताल, राज्यपाल ने जारी किया आदेश, देखें आदेश

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राज्य में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा कमान संभालते हुए ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल की गई थी उसमें कर्मचारियों को किसी प्रकार से समझा-बुझाकर उनकी मांगों को पूरा करने का समय मांग का हड़ताल को खत्म किया गया लेकिन इसी बीच सरकार के द्वारा एक एक नई अधिसूचना जारी कर दी गई जिसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है जिसमें उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम 1966 ( उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उप धारा 1 के अंदर आने वाली शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल के द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है।

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जिसमें 6 महीने के लिए यूजेवीएन लिमिटेड उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्कालीन प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध की जाती है और ऐसे में गजट को पास कर ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया गया है।

अब ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार के द्वारा बैकफुट में जो कदम उठाया गया है इसका आगे जाकर क्या नतीजा निकलेगा।कर्मचारियों को अब मजबूरन सरकार की बात माननी होगी। उनकी मांगें अब अगली सरकार के पाले में चली गई हैं। वही जनता को अब मंहगी बिजली का करन्ट भी झेलना पड़ेगा।