शक्तिमान का मामला पहुंचा हाई कोर्ट-आरोपी मंत्री को सजा दिलाने की फिर उठी मांग#shaktiman

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नैनीताल एसकेटी डॉट कॉम

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शक्तिमान घोड़े को डंडा मारकर घायल करने के आरोपी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इस दोस्त के लिए सजा दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस संबंध में 16 दिसंबर तक सरकार से यह जवाब देने को कहा है कि उन्होंने निचली अदालत से मामला वापस लेने का प्रार्थना पत्र क्यों दिया.

न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की एकल पीठ में यह मामला दाखिल किया गया जिसके अनुसार होशयार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है। जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता हैं न ही गवाह हैं।याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई।

इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में केस भी दर्ज किया।इसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसी बीच राज्य में कांग्रेस सत्ता से हटी और भाजपा की सरकार आ गई। इसके बाद भाजपा सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने को प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया।


23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाने की मांग की