कांग्रेसी से भाजपाई बने नेता जी को महिला उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं
नैनीताल skt. com
नीताल हाईकोर्ट ने भतरौंजखान थाना क्षेत्र के नंदन सिंह रावत को महिला उत्पीड़न मामले में कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर अनुसूचित जाति की सरकारी सेवा करने वाली पीड़िता से संपर्क कर विवाद सुलझाने का प्रयास करें। अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित है।
पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट, जालसाजी व ठगी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नंदन सिंह रावत ने मुकदमा खारिज करने व गिरफ्तारी रोकने की याचिका दायर की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता देखते हुए मौखिक आदेश दिया कि पीड़िता से मिलकर सेटलमेंट करें व 27 मार्च को स्थिति बताएं
पीड़िता की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी नंदन सिंह रावत ने उसे शादी करने के वादे के साथ ही लाखों रुपए किराए गहने तथा खर्चों के लिए तथा उसे गवेल्ज्यू मंदिर घोड़ाखाल में शादी करने का वादा किया था
जब पीड़िता ने विवाह पंजीकरण की मांग की, तो आरोपी के परिजनों ने जातिगत भेदभाव का हवाला देकर इनकार कर दिया और धमकियां दीं। अब आरोपी किसी अन्य महिला से शादी करने की तैयारी में है, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
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