अफसरों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला, उत्तराखंड शासन से आई अहम अपडेट

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उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब इस अवधि में किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण बिना आयोग की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

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चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि SIR प्रक्रिया को सुचारू और बिना बाधा के पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी है। इस समय बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और अन्य कर्मचारी इस अभियान में कार्यरत हैं। ऐसे में बीच प्रक्रिया में तबादले होने से कार्य प्रभावित होने की आशंका रहती है।

जानकारी के मुताबिक, SIR की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। इसके तहत बीएलओ मैपिंग सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। 29 मई से इस अभियान का प्रशिक्षण शुरू हुआ था, जबकि 8 जून से 7 जुलाई तक SIR की मुख्य प्रक्रिया जारी है।

आयोग ने कहा है कि इस अवधि में तबादलों के लिए वही नियम लागू होंगे जो चुनाव आचार संहिता के दौरान लागू होते हैं। यानी किसी भी अधिकारी के स्थानांतरण के लिए आयोग की अनुमति जरूरी होगी और आयोग आवश्यकता अनुसार अनुमति न देने का अधिकार भी रखेगा।

हाल ही में कुछ अधिकारियों के तबादले आयोग की स्वीकृति के बाद ही किए गए हैं। प्रशासन इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर रहा है ताकि SIR प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।