यातायात के नियमों का पालन ना करने वाले हो जाएं सावधान,पुलिस के अलावा अब इस विभाग के कर्मचारी काटेंगे चालान

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यातायात के नियमों का पालन ना करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब उत्तराखंड में केवल पुलिस ही नहीं परिवहन विभाग के कर्मचारी भी आपका चालान कर सकते हैं।


पुलिस के अलावा अब परिवहन विभाग के कर्मचारी काटेंगे चालान
अक्सर लोग ट्रैफिर सिग्नलों पर पुलिस तैनात ना हो तो यातायात नियमों का उल्लघंन कर लेते हैं। ये सोचकर कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अब पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग के कर्मचारी भी यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर आपका चालान कर सकते हैं।


विभाग ने वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसी के तहत परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने 30 बाइक पर्यवेक्षक दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बाइक पर्यवेक्षक दल बाइक पर घूम कर आपका चालान कर सकते हैं।


जिन शहरों में ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वहां शुरू होगी पहल
प्रदेश के जिन शहरों में ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उन शहरों में बाइक पर्यवेक्षक दलों को तैनात किया गया है। प्रदेश के देहरादून में चार, रुड़की में चार, कोटद्वार में दो, काशीपुर में दो, रुद्रपुर में चार, ऋषिकेश में चार, विकासनगर में चार, हल्द्वानी में चार, टनकपुर में एक व तीन अन्य को अलग शहरों में तैनात किया गया है।


ये वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही गलत ड्राइविंग और यातायात नियम तोड़ने पर चालान व अन्य कार्रवाई कर सकेंगे। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है।


उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 229 दी गई शक्तियां
परिवहन विभाग के कर्मचारियों को उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 229(1) के तहत ये शक्तियां दी गई हैं। इसमें 229(1) के तहत धारा 177(ए) मोटर ड्राइविंग से संबंधित नियम, स्पीड, नो पार्किंग आदि, धारा 14(ए,बी,सी,डी,ई,एफ) दुपहिया पर ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न बांधना, वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल आदि शक्तियां दी गई हैं।


इसके साथ ही धारा 199(ए) नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग पर कार्रवाई, अभिभावकों पर जुर्माना, बच्चे पर 25 साल तक की आयु तक ड्राइविंग पर प्रतिबंध और 206 विभिन्न यातायात संबंधी अपराधों में चालान आदि की कार्रवाई की शक्तियां दी हैं

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