20 वर्ष पूर्व बने सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा निगम के एमएनए ने कारवाही को लेकर क्या कहा देखें वीडियो हुआ वायरल

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हल्द्वानी एसकेटी डॉटकॉम

नगर निगम के वार्ड नंबर 32 जो पूर्व में वार्ड नंबर 21 के नाम से जाना जाता था मैं नगर निगम द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जे की सूचना को लेकर निगम के अधिकारियों की नींद तो खुली लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय पार्षद की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है।

भीम आर्मी द्वारा नगर निगम के मुख्य आयुक्त नवागत पंकज उपाध्याय को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि इंदिरा नगर में यह सामुदायिक भवन नगर पालिका के अधीन वर्ष 2000 में 135,000 की कीमत से नगर पालिका द्वारा बनाया गया था लेकिन उसमें अभी तक न तो नगर निगम का कब्जा है ना ही कोई सार्वजनिक गतिविधियां इस भवन से चलाई जा रही हैं।

इस पर तो यह 10*10 के कमरे पर किसी ठेकेदार का कब्जा है उसने यहां तखत बलियां रखकर कबाड़खाना बनाया हुआ है। स्थानीय लोगों तथा भीम आर्मी द्वारा इस व्यक्ति को संरक्षण देने में यहां के पूर्व सभासद एवं वर्तमान में पार्षद के पति की भूमिका बताई है।

जानकारी के यहां पर नारायण दत्त जोशी निवासी भीमताल की भूमि थी जिन्होंने कालांतर में यहां प्लॉट बनाकर बेच डाले और एक 20 स्क्वायर फीट * 40 स्क्वायर फीट को न्याय के देवता गोलू मंदिर के नाम से छोड़ दिया गया उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे तथा पोते यहां आते रहते थे लेकिन उन्होंने इस जगह पर 10 स्क्वायर फीट* 10 स्क्वायर फीट को मंदिर का रूप देकर बाकी की जमीन को भी बेच दिया।

इस जमीन को बेचने के बाद उनका यहां पर आना जाना कम हो गया। कालांतर में वर्ष 2000 में इस मंदिर को ध्वस्त कर तत्कालीन सभासद के प्रस्ताव पर यहां पर नगर पालिका द्वारा ₹1135,000 की धनराशि खर्च कर एक सामुदायिक भवन का रूप दे दिया लेकिन समय बितता रहा इस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया नगर पालिका द्वारा इसे अब से अपने कब्जे में नहीं लिया गया बल्कि इस जगह पर अवैध तख्ता बल्ली का गोदाम बन गया।

भीम आर्मी ने इस मामले को उठाते हुए एमएनए से इसकी जांच करते हुए इसे निगम को अपने कब्जे में लेने तथा यहां पर नगर के वार्ड के लोगों के लिए जन सुविधा केंद्र संचालन करने की मांग की है। हैरत की यह बात है कि यहां पर बिजली का बिल भी नगरपालिका के नाम से ही आता है।

इस संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि नहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मांगी है यदि यह सामुदायिक भवन निगम का प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से उसे बलपूर्वक अपने कब्जे में लिया जाएगा और कब्जे दार के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंकज उपाध्याय जो कि पूर्व में यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यभार भी देख चुके हैं उन्हें इस तरह के मामलों की भी पूरी जानकारी है अब एमएलए के रूप में वह निगम की संपत्ति को किसी भी तरह से अवैध कब्जेदारो के चुंगल से छुड़ाकर जनता के हित में संचालित करेंग।

इसके अलावा शहर में फल वेंडिंग जोन के लोगों के चालान काटे जाने पर एमएलए पंकज उपाध्याय ने कहा कि इस शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मुख्य मार्ग पर ढांचा बनाकर व्यवसाय करने वाले तथा अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन पर कार्यवाही की जाएगी इसके अलावा इस तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों को को नगर निगम में वेंडिंग जोन पॉलिसी के तहत पंजीकृत कर उन्हें संचालन करने की भी छूट दी जाएगी लेकिन किसी भी तरह से पक्का निर्माण वह एक ही जगह खड़े होकर व्यवसाय करने की इजाजत किसी भी फल वेंडर को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला है कि कई लोग इसी लाइसेंस की आड़ में कुछ स्थानों पर कब्जा किए हुए हैं जिन पर विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।