मार्च महीने की इतनी तारीख तक डीएल करा लें अपडेट वर्ना हो जाएगा…

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हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

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अगर आपके पास वर्ष 2002 या उससे पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसे इस महीने की 12 तारीख तक ऑनलाइन अपडेट कराने अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय ने इस तरह का आदेश सभी राज्यों के आरटीओ को भेज दिया है

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मंत्रालय ने देशभर के सभी लाइसेंस धारियों को इस तरह की जानकारी दे दी है। आवेदन सारर्थी पोर्टल के माध्यम से होंगे इसे आप घर बैठे कर सकते हैं सारर्थी पोर्टल 12 तारीख तक इस प्रक्रिया के लिए खुला रहेगा उसके बाद यह बंद हो जाएगा। ।

इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी क्रम में परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डेरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए 12 मार्च तक सार्थी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा इसके बाद यह सुविधा पोर्टल पर बंद कर दी जाएगी ।

डीएल की पूरी प्रक्रिया अब सार्थी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना अति आवश्यक है। विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस है वह रजिस्ट्रेशन सार्थी पोर्टल पर कराएं नहीं तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण या डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बन पाएगा लाइसेंस में किसी तरह का संशोधन भी किया जाना संभव नहीं होगा फिर उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया से गुजर कर ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

हम अपने सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि जिनका वर्ष 2002 से पहले का लाइसेंस है जो कि आप लाइन बना हुआ है उसका डाटा ऑनलाइन नहीं था 20 साल की वैधता वाले इन लाइसेंस का तेजी से रिन्यूअल के आवेदन भी आ रहे हैं। आधा 2002 से पूर्व के जिनके डायरी वाले लाइसेंस है वह अपना ऑनलाइन रिन्यूअल करा ले यह बहुत जरूरी है।