विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, अभिनव थापर ने कहा जल्द ही मिलेगा न्याय

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उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया हैं।


याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने कहा की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छह महीने बीत गए हैं। विधानसभा ने किसी तरह मामले में जवाब दाखिल किया है। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
याचिकाकर्ता थापर ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आठ हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। जल्द ही इस मामले में न्याय मिलने कि उम्मीद है। बता दें देहरादून के अभिनव थापर की जनहित याचिका में अब तक की गई सभी भर्तियों की जांच की मांग के साथ जिन लोगों ने ये भर्तियां की है। उस पर कार्रवाई की मांग की है।


ये है आरोप
देहरादून के अभिनव थापर ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती का मामला सामने आया है। जिसमें सिर्फ 2016 के बाद की भर्तियों को ही निरस्त किया गया है। जबकि ये भर्ती राज्य बनने के बाद से आज तक लगातार चली आ रही है। याचिका ने अभिनव थापर ने अपने करीबियों को बैकडोर से भर्ती करने का आरोप लगाया है।
दायर याचिका में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों कि जांच हाईकोर्ट के सिटींग जज से करने कि मांग की है। इसके साथ ही सरकारी धन को रिकवर करने की भी गुहार लगाई है