breaking – @हल्द्वानी पॉक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने किया बरी haldwani news #pakso act

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हल्द्वानी एससकेटी डॉट कॉम

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हल्द्वानी के सुभाष नगर स्थित एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायालय पोक्सो ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त मानते हुए रिहा कर दिया है। आरोपी को वर्ष 2017 में एक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसकी लगातार 5 साल तक चली कानूनी कार्रवाई में विशेष न्यायधीश नंदन सिंह की अदालत ने दोषमुक्त मानते हुए रिहा कर दिया है. असल में मामला किराएदारी को लेकर विवाद का बताया जा रहा है जिसको मकान मालिक ने गंभीर रूप देने की कोशिश की।

आरोपी के अधिवक्ता बसंत जोशी ने बताया की आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ. अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास पाए जाने के कारण संदेह का लाभ देते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया, सरकार की ओर से 11 गवाह भी पेश किए लेकिन इनकी गवाही से भी आरोपी नरेश सिसोदिया निवासी फ्लैट no डी -13 कान्हा माखन वाटिका केशव धाम थाना वृंदावन मथुरा मूल निवासी पसौली थाना एवं तहसील छाता जिला मथुरा को दोषी नहीं पाया गया. बचाव पक्ष में 7 गवाह पेश किए।

जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर में रहने वाली एक महिला ने 26.7.2022 हल्द्वानी थाने में तहरीर दी कि उसके साथ रहने वाली एक लड़की के साथ उसके यहां किराएदार के रूप में रहने वाले नरेश सिसोदिया ने 16 से 19 जुलाई को उनके घर में गैरहाजिरी के दौरान बलात्कार किया था. जिसकी बात नाबालिक ने उसे बताई.. नरेश सिसोदिया जो कि एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर कार्यरत थे।

आरोपी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस उसे उसके घर से उठा लाई. जबकि उसने कोई बलात्कार नहीं किया. व फिलहाल जमानत पर है. नरेश के खिलाफ कोतवाली में 26 जुलाई 2017 को मुकदमा लिखा गया तब बहुत बड़ा हंगामा हुआ था पुलिस ने उसे 5
अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था।