सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नियम सख्त, निर्धारित समयसीमा के भीतर ही जमा करना होगा क्लेम

ADVERTISEMENTS
ख़बर शेयर करें
ltc rules tightened for government employees and pensioners
देशभर से लड़कियों को पछाड़ हरियाणा की बेटी राधिका बनी फेस ऑफ…

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) से जुड़े दावों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब होम टाउन अथवा देश के किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए एलटीसी

 हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) से जुड़े दावों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब होम टाउन अथवा देश के किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को निर्धारित ब्लॉक पीरियड के भीतर ही आवेदन या क्लेम जमा करना होगा। ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किए गए पुराने एलटीसी दावों को सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मानव संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को एलटीसी मामलों की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और समयसीमा के अनुसार ही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी का कोई पुराना दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि मौजूदा नियमों में किसी विशेष परिस्थिति में छूट देने का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में संबंधित प्रावधान लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा सामान्य तौर पर ब्लॉक पीरियड निकलने के बाद दाखिल होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

लगातार मांगा जा रहा था स्पष्टीकरण
विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऐसे मामलों में लगातार स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, जिनमें कर्मचारियों अथवा पेंशनर्स ने निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी का आवेदन या दावा प्रस्तुत किया था। इन मामलों में एकरूपता बनाए रखने के लिए सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सभी विभागों और संस्थानों पर लागू
सरकार का यह निर्देश हरियाणा सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ-साथ राज्य के बोर्डों, निगमों और पीएसयू पर भी लागू होगा। सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एलटीसी से संबंधित आवेदनों और दावों की जांच एवं प्रोसेसिंग करते समय निर्धारित ब्लॉक अवधि तथा मौजूदा सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के इस निर्णय से एलटीसी दावों के निस्तारण में स्पष्टता आएगी और निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत होने वाले पुराने दावों को लेकर विभागों के स्तर पर उत्पन्न होने वाली असमंजस की स्थिति भी दूर होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब यह जरूरी होगा कि वे एलटीसी से संबंधित आवेदन और यात्रा दावे निर्धारित समयसीमा के भीतर ही प्रस्तुत करें।

ADVERTISEMENTS