व्यापारियों कारोबारियों के लिए आया जीएसटी में नया नियम

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अगर आप व्यापारी हैं कपड़े व्यापारी है कोई भी व्यापारी है तो आपके सामान लाने की सीमा निर्धारित कर दिए सरकार ने आप अगर इससे ज्यादा का सामान लेकर आते हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा इसके लिए जीएसटी का नया नियम आया है

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जाने नए नियम

अगर आप भी भारत देश से है और आप एक दुकानदार हैं या फिर कारोबारी हैं या व्यापारी हैं तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। दो बहुत बड़े अपडेट और नए नियम (GST New Rules 2024) जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं वह नियम क्या है?

अगर आपके भी दुकान है या आपका किसी भी तरीके का दुकान है व्यापार है या फिर आप खुद का काम धंधा करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है

₹50000 से ज्यादा के माल यानी समान पर 1 मार्च 2024 से यह नए नियम को लागू किया। दूसरा सबसे बड़ी खबर यह है कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों और कारोबारी के लिए GST से संबंधित नियम को अपडेट किया गया है आईए जानते हैं।

आपको बता दे की 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जी हां अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल, GST (Goods And Service Tax) ने सिस्टम के तहत ₹50000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए (e-Way Bill) रखना जरूरी होता है। लेकिन अब इस नियम को बदलाव किया गया।

आप सभी को बता दे कि अब 1 मार्च 2024 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा e-Way Bill

सबसे पहले आप सभी को बता दे की B2B का मतलब होता है (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E का मतलब होता है (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) तो इन दोनों लिंक किए बिना ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। 1 मार्च 2024 से नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेने देने के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल (e-Way Bill) जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दे की e-Way Bill के बिना ₹50000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन नहीं कर सकते हैं यानी अंतर राज्य सीमाओं को भी पर नहीं करवा सकते हैं।

सरकार के जीएसटी डिपार्मेंट के द्वारा इस संबंध में नए दिन देश को जारी किए गए हैं। ई वे बिल जेनरेट करने के लिए अब यह चीज भी जरूरी हो गया है। हालांकि नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर ही लागू होगा। ग्राहक और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ई वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा। और यह नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा।