हाईकोर्ट ने हटाई शराब के टेट्रा पैक की बिक्री से रोक, दिए ये निर्देश

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नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के टेट्रा पैक की बिक्री से रोक हटा दी है। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक की जनहित याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने रोक हटाकर सरकार से टेट्रा पैक पर क्यूआर कोड लगाने तथा प्रति पैक 10 रुपए प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा है।

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शराब के टेट्रा पैक की बिक्री से हटाई रोक
राज्य सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया कि सभी उत्पादक निर्माताओं को निर्देश दे दिए हैं कि सभी ट्रेटा पैक पर क्यूआर कोड लगाए। इस आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। मुख्या न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष चम्पावत निवासी नरेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई।


हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक मामले को इससे जोड़ते हुए टेट्रा पैक की श्रेणी में बिकने वाले अन्य उत्पादों पर भी बार कोड लगाने और उनके रेपर को विक्रेता तक वापस लेने की नीति का प्रस्ताव कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नागरिक अपने नैतिक जिम्मेदारियों का उलंघन कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट का कर्त्तव्य है कि उनको इसकी याद दिलाई जाए।


उपयोग के बाद टेट्रा पैक वापस करने पर मिलेंगे 10 रुपए
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि चारधाम यात्रा पर राज्य सरकार ने जिस तरह प्रदूषण के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक पानी की बोतल व प्लास्टिकयुक्त पैक सामग्री पर क्यूआर कोड लगा रही है ठीक उसी तरह प्रत्येक टेट्रा पैक पर भी क्यूआर कोड लगाया जाए।


विक्रेता ग्राहक से निर्धारित मूल्य से 10 रुपए अधिक लेंगे। इसके साथ ये भी शर्त रहेगी कि 10 रुपए तब वापस हो सकेंगे जब यह पैक उपयोग के बाद दुकानदार को वापस किया जाएगा