एमबी इंटर कॉलेज- कैनाल रोड पुनर्निर्माण पर हाईकोर्ट ने जल निगम को लगाई फटकार,इतनी तारीख तक कार्य की प्रगति की रिपोर्ट

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नैनीताल एसकेटी डॉट कॉम

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हाईकोर्ट ने जल निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अगले माह की 4 तारीख तक हल्द्वानी के एमबीपीजी कैनाल रोड की कार्य प्रगति की समीक्षा के साथ उपस्थित हुए.

उपरोक्त रोड के पुनर्निर्माण नहीं होने पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त के योग्य नहीं है.

आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम की ओर से बताया गया कि जल निगम को सीवरेज डालने के लिए 2.25 करोड़ तथा डामरीकरण करने के लिए 1.85 करोड़ दें दिया है.

लेकिन पेयजल निगम में अभी भी डामरीकरण का कार्य नहीं किया है जबकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि 4 अगस्त तक इस मामले में कार्य की प्रगति को लेकर उपस्थित हुए. इस मामले में हल्द्वानी निवासी डॉ समीर वर्मा ने सड़क की दयनीय स्थिति को देखते हुए इसके निर्माण के लिए जनहित याचिका डाली थी. जिसकी सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूर्व में नोटिस लेते हुए कहा कि इसके बारे में 29 जून तक स्थिति स्पष्ट करें लेकिन अब तक इस पर जल निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की.

जिसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि 4 अगस्त तक इस संबंध में कार्य प्रगति की रिपोर्ट के साथ पेश होवें.