यहाँ सरकार ने मनमानी करने पर (dps) डी पी एस की मान्यता की रद्द

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हल्द्वानी / रोहिणी एसकेटी डॉट कॉम

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सरकार ने डीपीएस की इस शाखा के स्कूल की मान्यता रद्द कर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे फीस पर लगाम लगाने की कोशिश की है. सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार रोहिणी क्षेत्र के डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है वर्तमान सत्र में बच्चों की पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्कूल अगले सत्र के लिए एडमिशन नहीं ले पाएगा.

देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है बता दें की रोहिणी सेक्टर 24 के DPS की मान्यता दिल्ली सरकार ने रद्द कर दी है जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर-24 की मान्यता निलंबित कर दी है। साथ ही बता दें की अब डीपीएस-रोहिणी में 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन नहीं हो सकेगा। बता दें की राजधानी दिल्ली में फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस को नोटिस दिया था। इसका जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है।

इसके साथ ही आपको बता दें की राजधानी में वर्तमान सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी।

मान्यता रद्द होने का असर अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा। सेशन ख़त्म होने के बाद, इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। बता दें की अगर पैरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी।

डीपीएस-रोहिणी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ी कार्रवाई इस बात का ताजा उदाहरण है। जाहिर है कि अभिभावकों के लिए फीस बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता का विषय है। फीस बढ़ जाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फीस बढ़ोतरी के चलते बच्चे को पढ़ाई छोड़ने जैसे फैसले लेने पड़ते हैं।