सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन, नोटिस बोर्ड पर देनी होगी फीस की जानकारी

Private School Fees News: तमिलनाडु की विजय थलापति सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने अब स्कूलों के लिए निर्धारित ट्यूशन फीस का विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने यह कदम कई शिकायतों के बाद उठाया है। बता दें कई प्राइवेट स्कूल के खिलाफ निर्धारित मानदंडों से अधिक शुल्क वसूलने की लगातार शिकायतें आ रही थी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि सभी सरकारी और निजी स्कूल 4 जून से फिर से खुलेंगे। यदि कोई निजी स्कूल निर्धारित राशि से अधिक फीस वसूलता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
Tamil Nadu School Fees: राज्य में कुल इतने प्राइवेट स्कूल
अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि तमिलनाडु में 13,000 से अधिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। यह नियम तमिलनाडु स्कूल (Fee Collection Regulation) संशोधन अधिनियम की ओर से, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों की एक समिति शुल्क निर्धारित करती है।
Tamil Nadu School Fees Structure: ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
साथ ही शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। यदि किसी अभिभावक को लगता है कि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक शुल्क वसूल रहा है, तो वे संबंधित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे सकूलो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करना
बता दें राज्य सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को आर्थिक बोझ से बचाना और स्कूलों में फीस संबंधी पारदर्शिता बढ़ाना है। नोटिस बोर्ड पर फीस की जानकारी उपलब्ध होने से अभिभावक आसानी से जांच सकेंगे कि उनसे तय सीमा के भीतर ही शुल्क लिया जा रहा है या नहीं। सरकार के इस फैसले को निजी स्कूलों में फीस की मनमानी रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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