डीएम की अपराधियों पर टेडी नजर , 7 को किया जिला बदर
नैनीताल skt. com
कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने सात आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में आबकारी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और जुआ अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार शास्त्री नगर थाना लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा पर आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के छह मुकदमे दर्ज हैं।
टेढ़ा रोड रामनगर निवासी सूरज आर्य पर चोरी और बीएनएस की धाराओं में चार मुकदमे पंजीकृत हैं।
इसी प्रकार कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी थाना मुखानी निवासी आनंद डसीला पर हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी के पांच मुकदमे दर्ज हैं।
वार्ड नंबर 15 जवाहर नगर बनभूलपुरा निवासी बाबूराम पर एक्साइज एक्ट के छह मुकदमे पंजीकृत हैं।
नई बस्ती गूलर घाटी रामनगर निवासी जुबैर पुत्र कलुआ पर चोरी, चोरी का माल रिकवरी तथा एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।
गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी कुणाल सोनकर पर मारपीट, बलवा और जुआ अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं।
वहीं पप्पू का बगीचा थाना बनभूलपुरा निवासी रिजवान उर्फ मंत्री पर एनडीपीएस एक्ट के कई मामले पंजीकृत बताए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों की गतिविधियों को जनहित और कानून व्यवस्था के लिए प्रतिकूल मानते हुए उन्हें छह महीने की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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