आने वाली है 31 मार्च-इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए इन 2 अड्रेस प्रूफ को अपडेट करना न भूले

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हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

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वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट कर इनकम टैक्स से लिंक कराना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं करने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी व्यवसाई को इन दो ऐड्रेस प्रूफ आधार और पैन कार्ड को अपडेट करना जरूरी होता है।

31 मार्च तक आयकर से जुड़े दो महत्वपूर्ण काम करा लें। वर्ना परेशानी उठानी पड़ सकती है। पैन नंबर को आधार से जोड़ने और पेनाल्टी के साथ आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

पैन को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है। हालांकि, सीबीडीटी आधार और पैन जोड़ने की समय सीमा लगातार बढ़ाती जा रही है, लेकिन इस बार अभी तक तिथि बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है।


पैन आधार से लिंक न कराने पर आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। इससे इनकम टैक्स फाइल करने समेत कई कामों में दिक्कत आ सकती है।

वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो भी आपके पास मौका है। 31 मार्च तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं।