Birth Certificate: अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की खत्म हुई टेंशन, डीएल से आधार तक…बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे सारे काम

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें


Birth Certificate: भारत सरकार 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 पूरे देश में लागू कर रही है। जिसके बाद अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

-->

इस नियम के लागू होने के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट से ही काफी सारे काम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन, कॉलेज में एडमिशन, आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन आदि सिंगल डॉक्यूमेंट से ही कर सकेंगे।

1 अक्टूबर, 2023 से होगा लागू
एक अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागु हो जाएगा। इस एक्ट के तहत अब सिंगल डॉक्यूमेंट से ही सारे काम हो जाएगें। बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत अगले महीने से बढ़ने वाली है।

सभी जरुरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की जरुरत होगी। लोकसभा में इस बिल को एक अगस्त और सात अगस्त को राज्यसभा में पास कर दिया गया। इसके लिए अब भारत सरकार ने नए नियमों को अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर दी है।

नियम के यह है फायदे
इस नियम को लागू करने करने के पीछे जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार करना है। इस नियम के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के डेटा को सरलता से शेयर कर पाएगी। इस नियम के लिए राज्यों में चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को नियुक्त किया जाएगा।

जहां चीफ रजिस्ट्रार का काम राज्य स्तर पर डेटा कलेक्ट करने का काम होगा। तो वहीं रजिस्ट्रार का ब्लॉक स्तर पर। इससे देशभर का जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार होगा। साथ ही वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि का डेटा भी आसानी से तैयार हो जाएगा।