Haldwani Banbhulpura enroachment: रेलवे अतिक्रमण मामले में SC का बड़ा आदेश

ख़बर शेयर करें

 

supreme court SC

Haldwani Banbhulpura enroachment: उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसके बाद रेलवे की जमीन से अवैध कब्ज़ा हटाने की तैयारी शुरू ही गई है।

रेलवे अतिक्रमण मामले में SC का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें SC ने कहा है कि बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कार्रवाई से पहले क्षेत्र में सर्वे किया जायेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व टीम ये सर्वे करेगी।

रमज़ान के बाद शुरू होगा सर्वे

Supreme court ने कहा है कि रमज़ान के बाद यानी 19 मार्च से 31 मार्च तक ये सर्वे होगा। सर्वे से पता किया जाएगा कि कितने लोग पीएम आवास योजना (PM awas yojna) के पात्र हैं। 31 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में तैयार की गई रिपोर्ट पेश की जानी है।

9 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

बता दें ये मामला बीते दो दशक से चलता आ रहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों ने रेलवे की करीब 30 एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस इलाके में करीब चार हजार परिवार बसे हुए हैं। जिन्होंने पक्के घर बनाए हुए हैं। हाईकोर्ट ने यहां बसे लोगों को हटाने के आदेश दिए थे। रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाने का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के निर्देश दिए थे।