ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर शुरू हुए आवेदन, जानिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी

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22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। 3 अप्रैल से ग्रीन कार्ड का आवंटन शुरू हा जाएगा।

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ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खुला
चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। तीन अप्रैल से परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड का आवंटन शुरू करेगा। सामान्य श्रद्धालुओं को वेबसाइट के माध्यम से ट्रिपकार्ड बनवाना होगा। केवल व्यवसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता है। चारधाम यात्रा पर निजी वाहनों से जाने वालों को केवल ट्रिप कार्ड बनवाना होगा।


क्या है ग्रीन कार्ड
ग्रीन कार्ड वो कार्ड है जिसमें वाहन से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा अंकित होता है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने वाहन को परिवहन विभाग के कार्यालय ले जाना होगा। परिवहन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।


ग्रीन कार्ड की वैद्यता 30 नवंबर तक होगी। अगर इससे पहले वाहन से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की वैधता खत्म होती है तो ग्रीन कार्ड की वैधता भी खत्म हो जाएगी। ग्रीन कार्ड केवल चारधाम यात्रा के लिए ही जरूरी होगा।


ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र, उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाण पत्र, उत्तराखंड राज्य का परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिे हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम वाहन के 600 रुपये और भारी वाहन के लिए 600 रुपये देने होंगे।


क्या है ट्रिप कार्ड
ट्रिप कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित अभिलेखों का विवरण होता है। इसके साथ ही इसमें वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण भी अंकित होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्रिप कार्ड बनने के बाद इसे ट्रिप कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। ट्रिप कार्ड की वैधता एक फेरे के लिए होगी।


ट्रिप कार्ड के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ट्रिप कार्ड बनाने के लिए वैध चालक लाइसेंस, उत्तराखंड राज्य का परमिट, चालक लाइसेंस पर हिल पृष्ठांकन यानी पहाड़ में वाहन संचालन से संबंधित अनुमति, राज्य का कर भुगतान प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की निर्धारित प्रारूप में सूची का होना जरूरी है।