खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने हलद्वानी के इस व्यवसायी पर 2 लाख का जुर्माना,

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अल्मोड़ा एसकेटी डॉट कॉम

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न्याय निर्णयन अधिकारी ने मिलावटी खाद्य पदार्थो की लंबी बहस के बीच अपना फैसला सुनाते हुए हल्द्वानी के एक व्यापारी पर खाद्य पदार्थ गुड़ में मिलावट पाए जाने के बाद ₹ दो लाख का जुर्माना लगाया है। अब तक के इस तरह के मामलों में यह सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है।

वर्ष 2015 में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने हल्द्वानी मंडी के व्यवसाय शंकर एंड संस की ट्रक से गुड़ का सैंपल लेकर खाद्य निरीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा जहां निरीक्षण के बाद गुड़ का सैंपल अधोमानक अथवा मिलावटी पाया गया। इसके बाद न्याय निर्णयन अधिकारी अपर जिला अधिकारी बीएस फिर माल ने व्यापारी द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर लिखित रूप से माफी मांगी एवं भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने का एफिडेविट दिया तो उन्हें सजा से मुक्त कर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मिलावटी वस्तुओं में अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। इसे जन स्वस्थ के साथ खिलवाड़ बताया गया।आरोपियों से तुरंत अर्थदंड की धनराशि जमा करने के निर्देश भी दिए।

वहीं दूसरी ओर भिकियासेन के एक होटल स्वामी के दाल का सैंपल भी रुद्रपुर स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया जहां यह खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए हानिकारक पाया गया। न्याय निर्णय अधिकारी ने होटल स्वामी अनिरुद्ध के विरुद्ध निर्णय सुनाया जिसके खिलाफ वह हल्द्वानी स्थित खाद्य अभिकरण अपीलीय अधिकारी की अदालत में गया लेकिन अपीलीय अधिकारी ने स्थगनादेश देते हुए उन्हें दोबारा से न्याय निर्णयन अधिकारी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

इसके बाद फिर दोबारा से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद होटल स्वामी अनिरुद्ध ने अपनी गलती स्वीकार की जिसके बाद एडीएम बीएफ फिल्म आन ने उनके खिलाफ ₹ 20 हजार का जुर्माना लगाया। होटल इंडेंस ऑफ नेचर के स्वामी अनिरुद्ध ने अपनी गलती स्वीकार कर लिखित रूप से दिया। उसके बाद एडीएम बीएस फिर माल ने ₹ 20 हजार का अर्थदंड तुरंत जमा करने को कहा है।