नैनीताल जिले से ये 2 अपराधी हुए जिला बदर
हलद्वानी एसकेटी डॉट कॉम
नैनीताल जिले के बनभूलपुरा थाना अंतर्गत अनेक अपराधों में शामिल दो अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है । यह दोनों अपराधी इस क्षेत्र में काफी समय से अपराधों में लिप्त हैं इनको अपराध से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है ब
नभूलपुरा थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल दो अपराधियों को छह महीने के लिए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1976 के तहत जिला बदर किया है। इन पर चोरी के साथ ही सट्टा और जुआ कराने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इनके आतंक के चलते कोई रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं होता।
पुलिस के अनुसार थाना बनभूलपुरा से पूर्व में अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के वाद संख्या—20/2018 सरकार बनाम निसार पुत्र नूर मोहम्मद निवासी नूरी मस्जिद के पास, इन्द्रानगर, थाना –बनभूलपुरा, जनपद नैनीताल व आदेश वाद संख्या—31/2018 सरकार बनाम बिरजू पुत्र स्व0 मुन्ना लाल निवासी वार्ड नंबर-4, जवाहरनगर, थाना बनभूलपुरा, जनपद –नैनीताल अन्तर्गत धारा-3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतृत्व में गठित बनभूलपुरा पुलिस टीम द्वारा जनपद नैनीताल की सीमा से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया।
हिदायत की गयी की 06 माह की अवधि के दौरान नैनीताल जिले की सीमा में प्रवेश करने पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3/10 के तहत् अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह अपराधी आये दिन चोरी –चपाटी, अवैध जुआ//सट्टा कर अवैध रुप से धनोपार्जन करते रहते थे, कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने को तैयार नही होता है।
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