14 फरवरी मतदान के दिन होगा सार्वजनिक अवकाश आ गया आदेश

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हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

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सरकार ने संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 14 फरवरी सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों संस्थानों तथा श्रमिक संस्थानों मैं सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 ( एक्ट संख्या – 26, 1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56- पव – 1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, दिनाक 14 फरवरी, 2022 (दिन सोमवार) को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्य गों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्योलयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।