क्या UCC के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन से मिलेगा उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र ? जानें सच

Ad
ख़बर शेयर करें

UCC IN UTTARAKHAND उत्तराखंड में UCC

UCC को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर धामी सरकार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने वालों पर सरकार धारा 353 के तहत कार्रवाई करेगी।

UCC को लेकर अफवाह फैलाई तो सरकार करेगी कार्रवाई

बता दें सोशल मीडिया पर समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ प्रावधानों को लेकर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। जैसे की उत्तराखंड में UCC के तहत विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) मिल जाएगा। जो की गलत और भ्रामक तथ्य है।

शादी के रजिस्ट्रेशन से डोमिसाइल का नहीं है कोई संबंध

UCC के तहत विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने का समान नागरिक संहिता (UCC) में कोई प्रावधान है।

अफवाह फ़ैलाने वालों पर धारा 353 के तहत होगी कार्रवाई

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि UCC को लेकर अफवाह फैलाना, भ्रामक या झूठी जानकारी प्रसारित करना एक कानूनन अपराध है, ऐसा कोई व्यक्ति या समूह जो भ्रामक सूचना प्रचारित-प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी