अजब गजब -आबकारी विभाग ने जारी किया इस बाऱ को लाइसेंस हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Haldwani news एसकेटी डॉट कॉम

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक बाऱ का अजब गजब मामला आया है. विभाग की नजर मे लजीज बाऱ नियमों के तहत सही है लेकिन हाई कोर्ट ने इस बार के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है.

Haldwani के ही निवासी सुरेश चंद्र गोयल ने शिकायत की है कि यह बाऱ आबादी में स्थित है. जिसके बाद इस मामले कि सुनवाई हुई.मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

हल्द्वानी निवासी सुरेश चंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नियमों की अनदेखी और गलत तथ्य पेश कर रिहायशी क्षेत्र में बार खोला गया है।

इससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस संबंध में पूर्व में भी डीएम और आबकारी विभाग में शिकायत की गई थी। जांच में रिहायशी क्षेत्र में बार होना पाया गया था।

इसके बावजूद आबकारी विभाग ने बार लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लजीज बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है।