Uniform Civil Code : यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, जानें कब होगा लागू

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यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
य़ूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने की है।

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राष्ट्रपति समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा। क्योंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इस बिल को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया।

नियमावली बनते ही उत्तराखंड में लागू हो जाएगा UCC
राष्ट्रपति समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिलने के बाद अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बता दें कि आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधेयक विधानसभा सदन में ध्वनिमत से पास हुआ था।

क्या है यूसीसी (Uniform Civil Code) ?
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग-अलग राय और कानून हैं।

कैसे आया था Uniform Civil Code ?
यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था जब ब्रिटिश सरकार ने सबूत, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एकरूपता को लेकर जोर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे