हाइकोर्ट का हल्द्वानी नगर निगम को आवारा जानवरों को लेकर यह बड़ा आदेश

ख़बर शेयर करें

नैनीताल skt. com

Ad
Ad

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़को में टहलने से हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए नगर निगम हल्द्वानी को आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए हैं तथा अगली सुनवाई 30 नवंबर तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी पारित किया है

गौरतलब आवारा पशु जिन में सांड भी शामिल है के द्वारा लोगों को कई बार चोटिल किया गया है तथा सांड द्वारा चोटिल किए जाने के बाद कालाढूंगी रोड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी

हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा की हल्द्वानी और राज्य की ने व्यस्त सड़कों में आवारा गाय और बैल घूमते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन पशुवों के आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि कई बुरी तरह से घायल हो गए। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों और शहर के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिका में इन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए जिससे इनका आतंक कम हो और लोग सुरक्षित हो जाएं।