शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, 10 साल से सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सभी शिक्षकों के होंगे तबादले

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प्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। उत्तराखंड में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट लागू होने के बाद पहली बार 10 साल से सुगम, दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के तबादले होंगे।

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10 साल से सुगम-दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के होंगे तबादले
शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट लागू होने के बाद बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। विभाग में पहली बार इस साल 10 साल से सुगम, दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के तबादले होंगे।


शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार की ओर से 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस साल से जो भी ट्रांसफर होंगे वो तबादला नियमावली नहीं बल्कि तबादला एक्ट के तहत होंगे।


वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत होंगे तबादले
राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 बनाया गया था। इसको साल 2018 में लागू किया गया था। जिससे प्रदेश में 15 से 20 साल से पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को सुगम क्षेत्र के स्कूलों में आने की आस जगी थी।


लेकिन सरकार की तरफ से तबादलों की जद में आने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसकी वजह से कई शिक्षक पहाड़ से नहीं उतर पाए। जिसके बाद साल 2020 कोरोना के कारण साल 2020-2021 में 2021-2022 में तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया गया।


हरीयाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में बना रही तबादला नियमावली
इस साल से शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली बनाई जा रही थी। सरकार हरियाणा की ही तर्ज पर उत्तराखंड में इस नियमावली को बना रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नियमावली को कार्मिक की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन नई नियमावली से तबादलों के लिए समय कम है।


इस बार तबादला एक्ट 2017 के तहत ही किए जाएंगे तबादले
इस साल शिक्षकों के तबादले तबादला एक्ट 2017 के तहत ही किए जाएंगे। इस में सबसे खास बात ये है कि 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके साथ ही सुगम और दुर्गम क्षेत्र में जिन शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ही जगह पर 10 साल या इस से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें तबादलों के दायरे में लाया जाएगा।


तबादला एक्ट के तहत ये होंगे तबादले के मानक
तबादला एक्ट के तहत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले का मानक बनाया गया है। ऐसे कार्मिक जो सुगम क्षेत्र में चार साल या उससे ज्यादा समय से तैनात हैं। उनका दुर्गम क्षेत्र में तबादला किया जाएगा।


जबकि दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादले के लिए भी मानक बनाए गए हैं। दुर्गम क्षेत्र में ऐसे कर्मचारी जिनकी तीन साल या उससे ज्यादा की सेवा हो चुकी है। उनका सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा।