बिग ब्रेकिंग- रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानदारों को फिर मिली राहत, 14 अक्टूबर तक किसी भी कार्रवाई पर रोक

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नैनीताल skt.com

मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक 101 दुकानदारों को एक बार हाई कोर्ट से फिर राहत मिल गई है अब इस मामले में सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी और इस सुनवाई से पहले किसी भी तरह की अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी ।

फिलहाल यह मामला लंबे समय से टलता जा रहा है प्रशासन में सरकारी सभी संपत्तियों को मध्य बिंदु से 12 मीटर तक हटा लिय है अब सिर्फ निजी लोगों की संपत्ति है जो की रोड चौड़ीकरण के आड़े आ रही थी इस संबंध में दो बार लोग निर्माण विभाग में नोटिस जारी कर दिया लेकिन प्रभावित फिर अदालत की चौखट में जाकर न्याय की गुहार लगाते हैं जिसके बाद फिर हाई कोर्ट का एक बार फिर इन दुकानदारों अतिक्रमण की जद में आए संस्थाओं को राहत मिल गई है

बुधवार को हुई सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि 4 सितंबर से इन दुकानों को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित थी तथा लोग निर्माण विभाग ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था
इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।