सतपाल महाराज ने फिर मांगा एसीआर का अधिकार, इसके पीछे बताई ये वजह

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पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सतपाल महाराज ने एसीआर लिखने का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद सीएम धामी ने अगली कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव को इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के विरोध के बाद इस मामले को लेकर माहौल गरमा गया है।


एसीआर लिखने की जो परिपाटी पूर्व में रही है वो हो लागू
सतपाल महाराज ने एसीआर लिखने के मामले में फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर एसीआर लिखने का अधिकार मांगा है। इसकी मांग करते हुए मंगलवार को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों में मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार है। उत्तराखंड में भी पूर्वर्ती एनडी तिवारी सरकार में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार था। तो इस परिपाटी को पुनः लागू करने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है


जनता चाहती है मंत्रियों को मिले ACR लिखने का अधिकार
एसीआर लिखने के मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य की अधिकांश जनता चाहती है कि अन्य राज्यों की तरह ही यहां भी मंत्रियों को अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर अपना मंतव्य अंकित करने का अधिकार मिले। ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ सही प्रकार से विभागों की समीक्षा की जा सके।


एसीआर लिखने की जो परिपाटी पूर्व में रही है वो हो लागू
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने पंचायती राज विभाग में ब्लाक प्रमुख को खंड विकास अधिकारी की और जिला पंचायत अध्यक्ष को सीडीओ की एसीआर लिखने के पूर्व में हुए शासनादेश को भी पुनः लागू किया है।
ताकि पंचायतों में होने वाले विकास कार्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने के साथ-साथ गुणवत्ता युक्त कार्य किए जा सके। इसलिए मेरा कहना है कि जो परिपाटी पूर्व में रही है उसे लागू करने में संकोच नहीं होना चाहिए।


मंत्री होता है विभाग का मुखिया
उन्होंने कहा कि यह तो निर्विवाद है कि मंत्री विभाग का मुखिया होता है इसलिए उसका मंतव्य अंकित होना आवश्यक है। अगर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मंतव्य अंकित हो रहा है तो मंत्री का भी अंकित होना चाहिए। ये सही है कि इस व्यवस्था में मुख्यमंत्री एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंत्री अपना मंतव्य अंकित नहीं कर सकता।
महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई मुकदमा चलता है तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इन सब का मंतव्य उसमें आता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी निर्णय ले। इसलिए मेरा कहना है की व्यवस्था की जो एक कड़ी बनी है वह टूटनी नहीं चाहिए।


इस मामले में सभी मंत्री व्यक्त कर चुके हैं अपनी सहमति
उन्होंने कहा कि सभी मंत्री कैबिनेट बैठक के बाद हुई बैठक में इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं। जब सभी अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं तो इस व्यवस्था को लागू करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं कही जा रही है। यह तो व्यवस्था का एक हिस्सा है।


एसीआर लिखने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध ही कुछ लिखेगा। जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उनके चरित्र प्रविष्टि पर अच्छा ही अंकित किया जाएगा।
इसलिए जब सचिव अपने से नीचे के अधिकारियों की एसीआर लिख सकता है तो विभागीय मंत्री उस विभाग का मुखिया होने के नाते अपने नीचे काम कर रहे सचिव की एसीआर क्यों नहीं लिख सकता?

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