कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को अपराधी घोषित किया गया था। ऐसे में आज यानी 20 फरवरी को इस कैस में मुख्य आरोपी संजय की सजा सुनाई जानी थी।
जिसके बाद कोर्ट द्वारा आज संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह मामला “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए अपराधी को उम्रकैद की सजा दी जा रही है।
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा
संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम सजा मौत या आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, इस मामले में जज ने उम्रकैद की सजा दी है। सजा के बाद पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए।
संजय रॉय ने कहा, “मुझे फंसाया जा रहा है”
जज ने सजा सुनाने से पहले संजय रॉय से कहा, ”मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं।” इस पर आरोपी संजय रॉय ने कहा, ”मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती. मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए।
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