पढ़ लें जरुरी खबर : भारत सरकार ने बदले Birth Certificate बनवाने के नियम, ऐसे करें आवेदन

भारत सरकार ने Birth Certificate बनवाने के नियमों में बदलाव किया है. इसके साथ ही बदलाव की अंतिम तिथि भी घोषित कर दी है. जिस भी व्यक्ति के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फिर उसमें कोई गलती है तो उक्त व्यक्ति 27 अप्रैल 2026 तक इसे बनवा सकता है या फिर अपडेट कर सकता है. अगर 27 अप्रैल 2026 तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया या फिर अपडेट नहीं किया तो बाद में उसमें संशोधन नहीं हो सकता है.
Birth Certificate क्यों जरुरी है?
पहले तो ये जान लें कि बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) क्यों जरुरी है. बता दें पहचान का प्रमुख दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट होता है. जो उसके जन्म की तिथि, स्थान और माता-पिता की जानकारी को प्रमाणित करता है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है. यह विभिन्न सरकारी योजनाओं, पेंशन, स्कालरशिप के लिए अहम दस्तावेज होता है. वहीं पासपोर्ट और वीजा आवेदन के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज है.
सरकार ने Birth Certificate के नियमों में क्यों किया बदलाव ?
पहले जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) जन्म के 15 साल तक बनवाया जा सकता था. लेकिन अब इस उम्र सीमा को सरकार ने हटा दिया है. पहले सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट करने की तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की थी. जिसे अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है. 27 अप्रैल 2026 तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया या फिर अपडेट नहीं किया तो बाद में उसमें संशोधन करना संभव नहीं है.
नया Birth Certificate बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें ? (How to apply for a new Birth Certificate?)
- नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर जानकर कर सकते हैं.
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने स्थानीय नगर निगम के दफ्तर या सम्बंधित सरकारी कार्यालय में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र (जैसे अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड), माता पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID), पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट) के साथ जाना होगा
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