जानिए कितने घंटे से ज्यादा बिजली कटी तो मिलेगा मुआवजा, नया नियम हुआ लागू

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उत्तराखंड में अगर किसी शहरी इलाके में चार घंटे से अधिक बिजली गायब रहेगी तो यूपीसीएल को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कनेक्शन में देरी हुई तो भी प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा।

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दरअसल राज्य में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2022 लागू कर दिया गया है। नियामक आयोग के कार्यकाली अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकि एमके जैन के मुताबिक विनियम में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की डेडलाइन तय है। इस डेडलाइन को क्रास करने पर बिजली विभाग को उपभोक्तओं को मुआवजा देना होगा।


नए विनियम के अनुसार अगर किसी शहरी इलाके में चार घंटे से अधिक बिजली बाधित रहती है तो उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही अगर घरेलू उपकरण हाई वोल्टेज के चलते फुंक जाते हैं तो पहले की तुलना में दस गुना मुआवजा मिलेगा।

वहीं नए कनेक्शन में देरी होने पर अभी तक यूपीसीएल पर जुर्माना लगाया जाता था लेकिन अब यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ता को निर्धारित समयसीमा के बाद प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।


अगर आपने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो आपको निश्चित समय के भीतर ही कनेक्शन दिया जाएगा अन्यथा यूपीसीएल को आपको मुआवजा देना पड़ेगा।