RBI New Rules बैंक के बंद या डूबने पर आपको कितना पैसा मिलेगा जानिए

Ad
Ad
ख़बर शेयर करें

Skt,.com यदि आप बैंक में खाताधारक हैं तो कभी आपका बैंक डिफाल्टर या फिर डूब जाता है तब भी आपको के जमा पैसे आरबीआई के नए नियम के अनुसार कितना पैसा मिलेगा जानिए

RBI New Rules : अगर आप बैंक खाताधारक है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपका बैंक डिफॉल्‍ट करता है या डूब जाए तो आपको बैंक में जमा रकम पर 5 लाख रुपए तक का इंश्‍योरेंस कवर मिलता है। आरबीआई की ओर से बनाए गए नियमों को अधिक विस्तार से जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े

HR Breaking News, Digital Desk- बैंक में ज्‍यादातर लोग ये सोचकर पैसा जमा करते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है. लेकिन मान लीजिए कि जिस बैंक में आपका पैसा जमा है, वो डूब जाए या दिवालिया हो जाए तो आपके पैसों का क्‍या होगा? अगर आप बैंक के ग्राहक हैं तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि अगर आपका बैंक डिफॉल्‍ट करता है या डूब जाए तो आपको बैंक में जमा रकम पर 5 लाख रुपए तक का इंश्‍योरेंस कवर मिलता है.यहां जानिए इस बारे में.

रकम आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की ओर से दी जाती है. DICGC रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है. DICGC देश के बैंकों का इंश्योरेंस करता है. पहले इस एक्‍ट के तहत बैंक डूबने या बैंकरप्‍ट होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इस बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. भारत में जिन विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं, वो भी इसके दायरे में आती हैं.

बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में DICGC ग्राहकों के खातों से जुड़ी सभी जानकारी 45 दिन के अंदर कलेक्‍ट करता है. इसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और अगले 45 दिनों के अंदर ग्राहक को राशि दे दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में करीब 90 दिनों यानी तीन महीने का समय लग जाता है.