हाईकोर्ट ने किया चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित, ये है पूरा मामला

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नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित कर जिला न्यायालय चंपावत से सम्बद्ध कर दिया गया है।

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चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी निलंबित
चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को नैनीताल हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। उन्हें अब जिला न्यायालय चंपावत से सम्बद्ध कर दिया गया है। बता दें कि धनंजय चतुर्वेदी को 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

गवाही के दौरान उपस्थित ना होने हैं आरोप
धनंजय चतुर्वेदी पर गवाही के दौरान कोर्ट में उपस्थित ना रहने के आरोप हैं। रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि धनंजय चतुर्वेदी के कोर्ट में अनुपस्थिति में गवाही हुई।

इसके साथ ही इस गावही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। कोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से देखा गया। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वीडियो रिकार्डिंग किसने और क्यों की।

साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय अदालत में नहीं थे मौजूद
इस पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में शिकायत के साथ वीडियो-क्लिपिंग भी भेजी गई थी। इसमें साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन इस समय कोर्ट में पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे।जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने धनंजय चतुर्वेदी के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू कर दी है।