यहाँ नगर पालिका की हाई कोर्ट ने दिए 24 घंटे में जवाब देने के आदेश

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नैनीताल एसकेटी डॉट कॉम

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बिना टेंडर के लिंक ब्रिज और पार्किंग का ठेका दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सख्त रूख अपनाते हुए नगर पालिका को 24 घंटे में अपना जवाब देने को कहा है

पालिका बोर्ड की मनमानी पर हाई कोर्ट ने पालिका से 24 घंटे में जवाब मांगा है। जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के आधार पर टेंडर दिया गया क्यों नया टेंडर नहीं किया गया कल तक जवाब फाइल करें। दरअसल अमरोहा के अजय कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पालिका ने बिना टेंडर के चुंगी पार्किंग का मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया जो गलत है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रतिभाग करते जिसका सीधा फायदा सरकार को होता। याचिका में कहा गया कि ये उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। आपको बतादें को नैनीताल पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दिया जाएगा।
याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। कोर्ट से मांग की है कि ठेका तत्काल पुराने ठेकेदार से वापस नगर पालिका ले और 1 अप्रैल से 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाय।