Haldwani: मां ढूंढती रही लापता बेटी, पुलिस ने खंगाले CCTV कैमरे, फिर जांच में सामने आई घिनौनी वारदात

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हल्द्वानी में नाबालिग बालिका अपहरण मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश! सीसीटीवी और सबूतों की मदद से दो आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज। प्रयुक्त वाहन भी सीज। जानिए पूरी खबर।

Haldwani: मां ढूंढती रही लापता बेटी, पुलिस ने खंगाले CCTV कैमरे, फिर जांच में सामने आई घिनौनी वारदात
अपहरण कांड का भंडाफोड़ (Img- Dynamite News)

Haldwani: उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मासूम बालिका के अचानक गायब हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 29 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने बदहवास हालत में कोतवाली हल्द्वानी पहुंचकर अपनी नाबालिग बेटी के बिना बताए घर से चले जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला एक मासूम बच्ची की सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने बिना एक पल गंवाए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी।

एसएसपी का निर्देश और पुलिस की विशेष टीम

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मामले का तत्काल निस्तारण करने और बच्ची को सकुशल बरामद करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने इलाके के चप्पे-चप्पे पर नजर रखनी शुरू की और जांच का दायरा तेज कर दिया।

तीसरी आंख ने खोले साजिश के पन्ने

जांच अधिकारी जब घटनास्थल और आसपास के इलाकों में पहुंचे, तो उन्होंने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी साक्ष्यों और स्थानीय मुखबिरों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान हुई। आरोपियों की पहचान हरिपुरनायक (कुसुमखेड़ा) निवासी 29 वर्षीय विक्रम सिंह और त्रिलोकपुर दानी (गौलापार) निवासी 21 वर्षीय सौरभ बिष्ट के रूप में हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा।

पोक्सो एक्ट में कार्रवाई और वाहन सीज

पूछताछ और जांच के दौरान सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 115(2), 352 और कठोर पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की है। वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

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