हल्द्वानी:11वीं की छात्रा से दो बच्चों के पिता 3 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण मिली ये सजा

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हल्द्वानी: नाबालिगा को बहला फुसलाकर उसके साथ 3 सालों तक शारीरिक शोषण करने वाले दो बच्चों के बाप को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 41 हजार का अर्थ दंड लगाया है.

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पीड़ित पक्ष के शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला 2015 की हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र का है पीड़िता 11वीं की छात्रा थी वर्ष 2015 में स्कूल के वार्षिकोत्सव में पीड़िता अपने दोस्त के जरिए कालाढूंगी क्षेत्र निवासी अरुण गड़िया से मिली.वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता था लेकिन यह बात उसने पीड़िता से छिपाई और प्यार में फंसा लिया. करीबियां बढ़ने पर फोन गिफ्ट किया और एक दिन कार से छात्रा के स्कूल पहुंच गया वहां से उसे मुखानी ले गया जहां से उसके साथ दुष्कर्म किया. यही नहीं आरोपी 2016 में उसे नैनीताल ले गया और कोल्डड्रिंक में शराब पिलाकर दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देता रहा. जब पीड़िता के परिवार वालों को इसका पता चला तो पीड़िता को आरोपी भाग ले गया.


इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों के शिकायत पर पुलिस छात्र को ढूंढ लाई और परिवार वालों को सपुर्द कर दिया. इसके बाद परिवार वाले पीड़िता को उसके नाना नानी के घर उत्तर प्रदेश बरेली भेज दिया लेकिन आरोपी अरुण पीड़िता का वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और वहां से उसको भागकर कर कालाढूंगी ले आया जहां आपने उसको घर में रखा जहां पीड़िता को पता चला कि आरोपी अरुण पहले से ही शादीशुदा और उसके दो बच्चे हैं जिसके बाद इसका उसने विरोध किया तो आरोपी पीड़िता को घर में ही कैद करके रख दिया. पीड़िता करीब एक साल वो यहां कैद में रही फिर किसी पड़ोसी से संपर्क कर समाजसेवी संगठन तक पहुंची वर्ष 2021 में समाजसेवी संगठन ने उसका रेस्क्यू किया और थाने पहुंचा इसके बाद अरुण और होमगार्ड में तैनात मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामले में आठ गवाह पेश किए गए जा सबूत और गवाहों के आधार पर दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और 41 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई .मामले में युवक की मां को बरी कर दिया गया