सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले तोहफा! पुरानी पेंशन पर आया सरकार का बड़ा फैसला

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सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। जो कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने अब अपने पात्र कर्मचारियों को ‘नेशनल पेंशन सिस्टम’ (NPS) से बदलकर दोबारा ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’ (OPS) चुनने का एक सुनहरा विकल्प दे दिया है।

अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

यह महत्वपूर्ण फैसला विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के आधार पर नौकरी मिली थी। अक्सर ऐसे कर्मचारियों को सेवा में शामिल होने के समय NPS के तहत रखा गया था, लेकिन अब नियम में बदलाव के बाद उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। अनुकंपा नियुक्ति का अर्थ उस सहायता से है जो सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को दी जाती है।

कौन से कर्मचारी हैं इसके हकदार?

CSIR द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो। NPS लागू होने की वजह से अब तक ये कर्मचारी उसी दायरे में थे, लेकिन अब उन्हें OPS और NPS में से किसी एक को चुनने की पूरी आज़ादी दी गई है।

सरकार का बड़ा कदम और प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 22 जून 2026 को जारी किए गए निर्देश के बाद यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अनुपालन में CSIR ने 7 जुलाई 2026 को औपचारिक अधिसूचना (GR) जारी कर दी है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को OPS चुनने का मौका दिया था जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अब इस कमी को भी पूरा कर दिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को बुढ़ापे की सुरक्षा का एक मजबूत आधार मिलेगा।