आम लोगों को महंगी बिजली का झटका, सरचार्ज के रूप में इस महीने से वसूली
उत्तराखंड में लोगों की जेब पर बिजली बिल का डाका पड़ने वाला है। हालात ये हैं कि राज्य में एक बार बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इस बार सरचार्ज के नाम पर लोगों से बढ़ा हुई कीमत वसूली जाएगी। सरचार्ज लगाने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है।
दरअसल उर्जा निगम ने आयोग के समक्ष बिजली की दरों में इजाफे का प्रस्ताव रखा था। उर्जा निगम का तर्क था कि बाजार से महंगी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई। इससे निगम पर आर्थिक बोझ पड़ा। इस बोझ की भरपाई के लिए निगम ने 1355 करोड़ की मांग की। निगम का तर्क है कि उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाकर इस बोझ की भरपाई की जाए।
हालांकि नियामक आयोग ने इसकी तत्काल मंजूरी नहीं दी। लंबी सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने सिर्फ 379 करोड़ ही सरचार्ज के रूप में वसूलने की मंजूरी दी। ये भरपाई एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक पांच पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट तक सरचार्ज के रूप में वसूल कर की जाएगी। आम जनता और अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के बिल में ये सरचार्ज जोड़ कर आएगा और लोगों पर इसा बोझ पड़ेगा। हालांकि बीपीएल और स्नोबाउंड क्षेत्र वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत दी गई है।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणी में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर पांच पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ाया गया है। अघरेलू श्रेणी के चार किलोवॉट तक वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 30 पैसे, 25 किलोवॉट और इससे अधिक वालों और एलटी और एचटी उद्योगों पर भी 62 पैसे प्रति यूनिट तक का भार बढ़ाया गया है। होर्डिंग विज्ञापन पर 86 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया है।
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