ब्रेकिंग-हाई कोर्ट ने दिए डीएम और डीएफओ को दिए N H एवं स्टेट हाई वे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

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नैनीताल एसकेटी

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नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी खेड़ा जिला अधिकारियों एवम प्रभागीय वना अधिकारियों को को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को प्रभावी तरीके से हटाया जाए।

एक पत्र को संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन शांति एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के पत्र को जनहित याचिका मानते हुए यह निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि एनएच और स्टेट हाईवे पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए सभी जिलाधिकारियों और संबंधित वन प्रभाग के डीएफओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद उसकी फोटो न्यायालय में भेजी जाए तथा आख्य दी जाएगी यह अतिक्रमण हटा दिया गया है