बनभूलपुरा हिंसा-कोर्ट के आदेश पहला मुकदमा पड़ोसियों पर है मृतक फहीम की हत्या का आरोप

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हल्द्वानी skt.com

3 महीने पुराने बनभूलपुरा हिंसा मामले में मृतक फाइन के परिजनों ने अदालत में पड़ोसियों पर उसकी हत्या कर ले और मौत को दंगे में हुई मौत दर्शाने की कोशिश का विरोध करते हुए अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी ।

फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा। मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में दर्ज हुआ है. पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.


हिंसा में गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी फईम की मौत हो गयी थी. मृतक के भाई परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई की मौत हिंसा में नहीं बल्कि उसके आधा दर्जन से अधिक पड़ोसियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसको हिंसा में दिखने की कोशिश की. कोर्ट में कहा है कि इस साजिश में हत्यारोपी का बेटा उसके परिवार व अन्य लोग शामिल हैं घटना के दिन मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ घर के बाहर एकत्र हुए और उनके वाहनों को आग लगा दी जब फईम ने उसका विरोध किया तो पड़ोसी ने गोली मार दी घायल फईम को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.आरोपियों ने इस बीच घर में घुसकर सामान भी लूटा.
फहीम की हत्या मामले में अदालत ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच के निर्देश दिये साथ ही कहा यदि आरोपियों के खिलाफ तथ्य पाये जाते हैं तो उन्हें मामले में नामजद किया जाए. नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बनभूलपुरा थाना प्रभारी को जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.
बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई गई है जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी
हिंसा के दौरान मारे फईम के मामले में अब दोबारा जांच होगी.फईम की हत्या का आरोप उसे के पड़ोसियों पर हैं. न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है.