आखिर क्यों नैनीताल कोर्ट ने की 74 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल -यहां पर अदालत में हल्द्वानी में महिला के साथ 74 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी और हल्द्वानी एमबी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉ अशोक कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है बता दें जिला एवं सत्र न्यायालय राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से जमानत का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी प्रोफ़ेसर ने हल्द्वानी के शिवपुरी भवानी गंज निवासी पल्लवी गोयल पत्नी आलोक गोयल से पत्नी के इलाज और अपने घर के खर्च चलाने के लिए एक मकान दिलाने के नाम पर गत वर्ष 2019 में कुल 74 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी जिसके बाद वह पटना को फरार हो गया था ।

लेकिन जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो 25 जून 2021 को आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी और आरोपी के ऊपर मुखानी में 2 मामले दर्ज हैं और आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का भी है ऐसे में अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के जमानत याचिका को खारिज कर दिया