20 साल की शादी के बाद पत्नी ने प्रेमी से रचाई दूसरी शादी? वॉट्सएप स्टेटस से खुला राज, पति पहुंचा कोर्ट, पत्नी समेत 7 लोगों को नोटिस
हिसार निवासी पति का आरोप- दो बच्चों को छोड़कर गई पत्नी, वॉट्सएप स्टेटस से मिली दूसरी शादी की जानकारी; जेएमआईसी कोर्ट ने मांगा जवाब
करीब 20 वर्ष पुराने वैवाहिक संबंध के बीच पत्नी द्वारा कथित तौर पर प्रेमी के साथ राजस्थान में दूसरी शादी रचाने का मामला अदालत पहुंच गया है। हिसार निवासी पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी दो बच्चों को उसके पास छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई और बाद में वॉट्सएप स्टेटस के जरिए दूसरी शादी की जानकारी मिली। न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमआईसी) अजीतपाल सिंह की अदालत ने प्राइवेट शिकायत पर पत्नी, कथित प्रेमी और उसके मायके पक्ष के सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत में दायर प्राइवेट शिकायत के अनुसार हिसार के जगान गांव निवासी मनीष कुमार (45) ने बताया कि उसकी शादी 2 नवंबर 2006 को हिंदू रीति-रिवाज से रेखा (35) के साथ हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं और शुरुआती वर्षों में पारिवारिक जीवन सामान्य रहा।
शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2023 में वह रोजगार के सिलसिले में भिवानी जिले के सिवानी में रहने लगा। इसी दौरान सतीश नामक व्यक्ति का घर में आना-जाना बढ़ गया। आरोप है कि नवंबर 2025 में उसकी पत्नी अपने पिता और भाई के साथ बिना बताए घर छोड़कर चली गई। इस संबंध में उसने सिवानी थाने में शिकायत भी दी थी।
मनीष का आरोप है कि 1 दिसंबर 2025 को उसे मायके पक्ष के वॉट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसकी पत्नी राजस्थान के चूरू जिले के धानोठी गांव स्थित एक मंदिर में सतीश के साथ विवाह कर रही है। सूचना मिलने पर वह अपनी बुजुर्ग मां और दोनों बेटों के साथ मंदिर पहुंचा, जहां कथित रूप से विवाह की रस्में चल रही थीं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब उसने विवाह का विरोध किया तो पत्नी के मायके पक्ष और अन्य लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। मनीष का कहना है कि इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से आहत हो गया और उपचार भी कराना पड़ा। बाद में उसने कथित विवाह के फोटो और वीडियो भी जुटाए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसकी छह कनाल कृषि भूमि और पक्का मकान बिकवाकर राशि भी हड़प ली, जिससे वह अपनी मां और दोनों बच्चों के साथ बेघर हो गया।
मनीष कुमार ने अधिवक्ता संदीप श्योराण के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में प्राइवेट शिकायत दायर की। मामले पर सुनवाई करते हुए जेएमआईसी अजीतपाल सिंह की अदालत ने पत्नी रेखा, कथित प्रेमी सतीश, पिता आशाराम, मां, भाई, भाभी और बहन पूनम को नोटिस जारी कर 25 नवंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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