उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर उत्तरप्रदेश के इस विभाग ने जताई आपत्ति

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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से एक अप्रैल से दो दिन पहले विद्युत दरें जारी करने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दो दिन पहले आयोग ने नया टैरिफ जारी किया जो 24 घंटे के भीतर लागू होना था। ये एक्ट का उल्लंघन है।


एक्ट का उल्लंघन बताने के लिए भेजा पत्र
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने शुक्रवार को एक पत्र नियामक आयोग के सचिव नीरज सती को भेजा। पत्र में उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64-4 के तहत सात दिन पहले आयोग को टैरिफ जारी करना चाहिए।


लेकिन राज्य में बिजली दरों का आदेश 30 मार्च को जारी किया गया है। जो कि 24 घंटे के भीतर ही एक अप्रैल से बिजली दरों को लागू करना न्याय संगत नहीं है।


किसानों के लिए बिजली दर और कम करने की लगाई गुहार
उत्तरप्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने मांग की कि नए टैरिफ को विद्युत अधिनियम के तहत लागू किया जाए। उन्होंने किसानों की बिजली दरों को भी और कम करने की गुहार लगाई है।