#train ट्रेन में नहीं ले जा सकते ये सामान, पकड़े जाने पर होगी तीन साल की सजा, जानें यहां

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ट्रेन में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है जिसे देखते हुए रेलवे के दो डिवीजन ने यात्रियों से अपील की है रि वो ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। ये अपील यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है।

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बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने शुक्रवाक को यात्रियों से अपील की है। उन्होनें यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल , केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट, लाइटर और पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने का आग्रह किया है। उन्होनें कहा कि रेलवे पर ज्वलनशील पदार्थ विस्फोटक सामाग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है और धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पकड़े जाने पर मिलेगी ये सजा

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अगर कोई यात्री ऐसे पदार्थों के साथ यात्रा करते पाया जाता है तो रेलवे अधिनियम 1989 के तहत उस यात्री को 1,000 रूपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है साथ ही, उन्होनें कहा कि दंडात्मक प्रावधानों के अलावा दोषियों को उनके कार्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार टहराया जाएगा।

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