स्टिंग 2016 मामले में हरक, मदन, उमेश और हरीश रावत को CBI ने भेजा नोटिस, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

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साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो हर कोई जानता है। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डा. हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।


2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डा. हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है।

20 जून को हुई थी मामले की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई 20 जून को हुई थी। जो कि राजधानी देहरादून में विशेष न्यायाधीश सीबीआई धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की अदालत में हुई थी। इसमें सीबीआई ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें चारों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की अपील की गई थी।

आठ जून को भी जारी किए गए थे नोटिस
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि आठ जून को भी इन्हें नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें फिर से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को इसकी पैरवी करने के निर्देश भी दिए हैं।

चार जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
इस माले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। बता दें कि साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते उनका एक स्टिंग करने का दावा किया गया था। जो कि उमेश कुमार ने किया था। इस स्टिंग के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसके साथ ही इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था। इस स्टिंग में विधायक मदन सिंह बिष्ट और हरक सिंह रावत के होने का दावा किया गया था।

स्टिंग को लेकर उमेश कुमार ने किया था दावा
इस स्टिंग के सामने आने के बाद उमेश कुमार ने दोनों स्टिंग को लेकर दावा किया था। जिसमें कहा गया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसके साथ ही इसमें स्टिंग प्रसारण के दौरान रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी किया गया था।